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Friday, November 22, 2024

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, भड़काऊ बयान मामले में कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इकबाल मैदान में प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (aarif masood) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में अब स्पेशल कोर्ट ने मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अब तक मामले में आरोपी बनाए गए छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मसूद की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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मंगलवार को राजधानी भोपाल में सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह की अदालत में तलैया पुलिस की ओर से आरोपी आरिफ मसूद (aarif masood) के खिलाफ धारा-82-83 (फरारी की उद्घोषणा) के संबंध में आवेदन पेश किया गया था। न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद आरिफ मसूद (aarif masood) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए।

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गौरतलब है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में आरोपी भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (aarif masood) को अदालत ने 8 नवंबर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए मसूद की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर की थी।

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क्या था कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का भड़काऊ बयान?

आरिफ मसूद पर आरोप है कि उन्होंने इकबाल मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा की और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला भाषण दिया। मसूद ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्य को भारत में बैठी हिन्दूवादी सरकार सहमति दे रही हैं। मध्य प्रदेश में बैठी हिन्दूवादी सरकार मुस्लिम वर्ग के अपमान को शह दे रहीं है। हिन्दुस्तान की केंद्र व राज्य सरकार कान खोलकर सुन ले, यदि फ्रांस के इस कृत्य का विरोध नहीं किया गया, तो हिंदुस्तान में भी ईंट से ईंट बजा देंगे। तलैया थाना प्रभारी डीपी सिंह ने बताया था कि मसूद और उनके समर्थकों के खिलाफ तलैया थाने में दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं।

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इनमें से एक मामले में मसूद थाने से ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं। दूसरे मामले में मसूद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की गैर जमानती धारा 153 में केस दर्ज है। सुनवाई में मसूद के वकील ने कहा था कि एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकतीं।  पहली बार आरिफ मसूद और समर्थकों पर 29 अक्टूबर को तलैया पुलिस ने धारा 188, 269, 279 का अपराध दर्ज किया था, जिसमें आरोपी जमानत पर है।

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