الرئيسية एमपी समाचार कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, भड़काऊ बयान मामले...

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, भड़काऊ बयान मामले में कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी

file photo

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इकबाल मैदान में प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (aarif masood) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में अब स्पेशल कोर्ट ने मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अब तक मामले में आरोपी बनाए गए छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मसूद की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

ये भी पढ़े : Apple जल्द लाएगा अपना फोल्डेबल iPhone, जानिए कब तक 

मंगलवार को राजधानी भोपाल में सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह की अदालत में तलैया पुलिस की ओर से आरोपी आरिफ मसूद (aarif masood) के खिलाफ धारा-82-83 (फरारी की उद्घोषणा) के संबंध में आवेदन पेश किया गया था। न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद आरिफ मसूद (aarif masood) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए।

ये भी पढ़े : BCCI ने एमपीएल स्पोर्ट्स को टीम इंडिया का आधिकारिक किट स्पॉन्सर घोषित किया 

 

गौरतलब है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में आरोपी भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (aarif masood) को अदालत ने 8 नवंबर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए मसूद की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर की थी।

ये भी पढ़े : लव जिहाद पर मध्‍यप्रदेश में होगी 5 साल की सजा, नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान 

 

क्या था कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का भड़काऊ बयान?

आरिफ मसूद पर आरोप है कि उन्होंने इकबाल मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा की और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला भाषण दिया। मसूद ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्य को भारत में बैठी हिन्दूवादी सरकार सहमति दे रही हैं। मध्य प्रदेश में बैठी हिन्दूवादी सरकार मुस्लिम वर्ग के अपमान को शह दे रहीं है। हिन्दुस्तान की केंद्र व राज्य सरकार कान खोलकर सुन ले, यदि फ्रांस के इस कृत्य का विरोध नहीं किया गया, तो हिंदुस्तान में भी ईंट से ईंट बजा देंगे। तलैया थाना प्रभारी डीपी सिंह ने बताया था कि मसूद और उनके समर्थकों के खिलाफ तलैया थाने में दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं।

ये भी पढ़े :  ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा  

 

इनमें से एक मामले में मसूद थाने से ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं। दूसरे मामले में मसूद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की गैर जमानती धारा 153 में केस दर्ज है। सुनवाई में मसूद के वकील ने कहा था कि एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकतीं।  पहली बार आरिफ मसूद और समर्थकों पर 29 अक्टूबर को तलैया पुलिस ने धारा 188, 269, 279 का अपराध दर्ज किया था, जिसमें आरोपी जमानत पर है।

ये भी पढ़े :  ग्वालियर में 216 रुपए वापस लाने के चक्कर में ठेकेदार ने गंवाए 1 लाख रूपए 

Daily Update के लिए अभी डाउनलोड करे : MP samachar का मोबाइल एप

error: Content is protected !!
Exit mobile version