Site icon MP Samachar – MP Samachar, मध्य प्रदेश समाचार, Latest MP Hindi News, मध्यप्रदेश न्यूज़

मध्य प्रदेश सरकार ने गाड़ियों पर हूटर को लेकर उठाया यह सख्त कदम

भोपाल। केंद्र सरकार ने गाड़ियों से हूटर हटाने के निर्देश काफी समय पहले दे दिए थे, लेकिन यह कल्चर पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया है। कई वीआईपी वाहनों से लाल बत्ती हटा ली गई है, लेकिन ताकतवर लोग आज भी अपनी गाड़ियों में हूटर लगाकर चलते हैं, ताकि वे खुद को वीआईपी साबित कर सकें। यही कारण है कि शहरों में अक्सर गाड़ियों पर हूटर लगे हुए नजर आते हैं। इस मुद्दे को लेकर अब मध्य प्रदेश प्रशासन ने एक बार फिर से सख्त कार्रवाई की बात की है। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर किसी निजी वाहन में हूटर लगाया गया है या वीआईपी स्टीकर लगा हुआ है, तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।

मध्य प्रदेश में हूटरों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान गुरुवार से शुरू हो जाएगा। इस मुहिम में हर जिले की पुलिस को शामिल किया जाएगा, और डीआईजी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नरों को भी इस अभियान के तहत नोटिस जारी किया गया है, जहां सख्ती से चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी पर गलत नंबर प्लेट लगा कर चल रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

मध्य प्रदेश के डीआईजी ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी भी निजी वाहन में हूटर, फ्लैश लाइट, वीआईपी स्टीकर या गलत नंबर प्लेट लगाना नियमों का उल्लंघन है। पिछले कुछ दिनों में इस तरह के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, और इस वजह से ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। अब तक कार्रवाई न होने के कारण इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को बढ़ावा मिल रहा था, लेकिन अब प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत अगले 15 दिनों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Exit mobile version