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MP हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के प्रमोशन पर दिया बड़ा फैसला

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जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी पदोन्नति (प्रमोशन) लेने से मना करता है, तो उसे न तो समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) मिलेगा और न ही क्रमोन्नति (Promotion) का अधिकार होगा। यह निर्णय हाई कोर्ट की फुल बेंच ने 3 मार्च को सुनाया, जिसमें जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विनय सराफ शामिल थे।

मामला क्या था यह मामला इंदौर खंडपीठ में विचाराधीन था, जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी पदोन्नति लेने से इनकार करता है, तो क्या उसे समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति का लाभ मिलना चाहिए? इससे पहले, हाई कोर्ट ने लोकल फंड ऑडिट विभाग के कर्मचारी लोकेन्द्र अग्रवाल के मामले में फैसला दिया था कि पदोन्नति से इनकार करने के बावजूद कर्मचारी को दी गई क्रमोन्नति को वापस नहीं लिया जा सकता। इसी तर्क पर आधारित होकर याचिकाकर्ता रमेशचंद्र पेमनिया ने भी अदालत में अपील की थी।

राज्य शासन का तर्क राज्य शासन ने कोर्ट में तर्क दिया कि समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति की नीति के तहत, यदि कोई कर्मचारी खुद पदोन्नति लेने से मना करता है, तो उसे भविष्य में पदोन्नति या वेतन वृद्धि का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। राज्य शासन का यह तर्क हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

अधिवक्ताओं की प्रतिक्रिया अधिवक्ता आनंद अग्रवाल ने इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि पदोन्नति और समयमान वेतनमान दो अलग-अलग चीजें हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही यह निर्णय दिया है कि प्रमोशन और समयमान वेतनमान अलग-अलग होते हैं। इसलिए, यदि कर्मचारी प्रमोशन से इनकार करता है, तो भी उसका समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति नहीं रोकी जा सकती।

फैसले का प्रभाव हाई कोर्ट का यह फैसला प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों पर सीधे प्रभाव डालेगा। अब अगर कोई कर्मचारी पदोन्नति लेने से इनकार करता है, तो उसे भविष्य में किसी प्रकार की वेतन वृद्धि या पदोन्नति का अधिकार नहीं मिलेगा। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे उनकी वेतन संबंधित योजनाओं पर असर पड़ सकता है।

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