मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसान अब निर्धारित समय सीमा तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
अऋणी किसान कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जबकि केसीसी धारक किसानों का बीमा बैंक द्वारा किया जाता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, भूमि के दस्तावेज (बी-1, पी-2), बैंक पासबुक और फसल बुवाई का घोषणा पत्र अनिवार्य है, साथ ही आधार वेरिफिकेशन के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
योजना के लाभ और प्रमुख फसलें
यह योजना सूखा, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली आर्थिक हानि से सुरक्षा प्रदान करती है, जिसके लिए किसानों को केवल 2% प्रीमियम देना होता है। इस योजना में सोयाबीन, धान, मक्का, मूंग और उड़द सहित 11 प्रमुख खरीफ फसलों को शामिल किया गया है।