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सभा पर रोक: हाईकोर्ट के आदेश पर न्याय की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा रहे, मुख्यमंत्री

भोपाल। मध्यप्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सभी पार्टियों को हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने मध्यप्रदेश की 2 विधानसभा क्षेत्र, अशोक नगर के शाडोरा और भांडेर के बराच में रेलिया नहीं हो सकती। इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने कहा कि आज मेरी अशोक नगर के शाडोरा और भांडेर के बराच सभाएं थीं, मैं दोनों जगह के भाइयों-बहनों से क्षमाप्रार्थी हूं। हमने दोनों जगह की सभाएं निरस्त की हैं, क्योंकि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सभाएं न करने का फैसला दिया है। अब सभाएं न करने का, वर्चुअल रैली करने का मना किया है।

फिर चुनाव आयोग से अनुमति लेकर ही सभाएं कर सकते हैं।

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शिवराज ने मांगी दोनों क्षेत्रों के लोगो से माफ़ी

मुख्यमंत्री (CM) ने आगे कहा, हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इन फैसले के सम्बंध में सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं क्योंकि एक देश में दो विधानसभा क्षेत्र की ऐसी स्थिति हो गई है। मध्यप्रदेश के एक हिस्से में रैली व सभा हो सकती है, दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती। बिहार में सभाएं हों रही हैं, रैलियां हो रही हैं। लेकिन मध्यप्रदेश के एक हिस्से में सभाएं नहीं हो सकती। इस फैसले के संबंध में हम न्याय की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा।

लेकिन आज दोनों स्थानों के भाई-बहनों से क्षमाप्रार्थी हूं, जल्दी आऊंगा और सभा को संबोधित करूँगा।

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